जमशेदपुर में पर्वत संरक्षण पर राष्ट्रीय संवैधानिक विमर्श

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पर्वत संरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा देने की जरूरत पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विमर्श शुरू हो रहा है। 22 और 23 मई को जमशेदपुर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतों को भारत की पहली राष्ट्रीय आधारभूत संरचना मानते हुए उनके संरक्षण, जल-निरंतरता, पारिस्थितिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में प्रस्तावित पर्वत संरक्षण कानून के प्रारूप को अंतिम रूप देने के साथ संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर भी मंथन किया जाएगा।


आज प्रकृति के बढ़ते संकट का समाधान हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता में खोज रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा संकट नदियों और पहाड़ों पर बढ़ते खनन, जल-शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण से पैदा हो रहा है। ऐसे समय में कानून ही पहाड़ और नदियों का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। लगभग 250 वर्ष पूर्व तक हमारा विकास प्रकृति के संतुलन के साथ था और एक समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल अर्थव्यवस्था में 32 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती थी, जो आज घटकर लगभग 3 प्रतिशत रह गई है। पंचमहाभूत—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश—से हमारा कमजोर होता रिश्ता ही नदियों, पहाड़ों और जलवायु संकट को गहरा कर रहा है। ऐसे समय में राष्ट्र का संविधान ही वह आधार बन सकता है, जिसके संरक्षणकारी दृष्टिकोण से हम प्रकृति, नदियों और पहाड़ों को बचाने का रास्ता खोज सकते हैं।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए 22 व 23 मई 2026 को मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, बिस्तुपुर जमशेदपुर (उड़ीसा) में पर्वत संरक्षण-सुरक्षा कानून पर दो दिवसीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पर्वतों से जुड़े सवालों पर चर्चा करके पर्वत संरक्षण प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रारूप के अनुसार पर्वत भारत की पहली राष्ट्रीय आधारभूत संरचना हैं। भारत अपने पर्वतों को नष्ट होने योग्य नहीं मान सकता।  एक संवैधानिक प्रश्न जिसे भारत ने कभी नहीं पूछा।

भारत में जंगलों, खनन, वन्यजीवों, नदियों, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृतियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक कानून हैं। लेकिन अब तक भारत ने कभी यह मूलभूत संवैधानिक प्रश्न नहीं उठाया कि क्या देश को जीवन देने वाली पर्वत प्रणालियों को कानूनी रूप से “त्याज्य” या नष्ट होने योग्य माना जा सकता है?

मेरे प्रस्तावित संवैधानिक ढाँचे “भारतीय पर्वत निरंतरता एवं सुरक्षा अधिनियम, 2026”  के माध्यम से, जिसे कई जागरूक नागरिकों के सहयोग से तैयार किया गया है, पर एक राष्ट्रीय विमर्श शुरू करना चाहते है कि भारत अपनी पर्वत प्रणालियों को कानूनी संरक्षण कैसे प्रदान करे, जो देश की जल-निरंतरता, पारिस्थितिक स्थिरता, आपदा-प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घकालिक सभ्यतागत सुरक्षा का आधार हैं।

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पर्वत केवल भूगोल नहीं हैं

भारत के पर्वत केवल अलग-थलग भूवैज्ञानिक संरचनाएँ नहीं हैं। वे परस्पर जुड़े हुए तंत्र हैं, जो नदियों, भूजल पुनर्भरण, जलवायु संतुलन, जैव विविधता, कृषि, आपदा-प्रतिरोधक क्षमता और हमारी सभ्यतागत निरंतरता को बनाए रखते हैं।

ये पर्वत हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों, आध्यात्मिक भूगोल, परंपरागत जल-ज्ञान और सदियों से संचित सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक भी हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ पर्वत सीमाओं की सुरक्षा, जल-सुरक्षा और जलवायु संतुलन का आधार हैं, वहाँ पारिस्थितिक अस्थिरता को राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं किया जा सकता।

जब पर्वत कमजोर होते हैं, तो उसका प्रभाव केवल किसी घाटी या राज्य तक सीमित नहीं रहता। बाढ़ बढ़ती है, भूजल स्रोत कमजोर होते हैं, भूस्खलन बढ़ते हैं, गर्मी का दबाव बढ़ता है, आधारभूत संरचनाएँ अस्थिर होती हैं और आर्थिक निरंतरता भी प्रभावित होती है।

वर्तमान व्यवस्था क्यों विफल रही

दशकों से भारत में पर्वतीय शासन खंडित, परियोजना-केन्द्रित और प्रतिक्रियात्मक रहा है। हम तब हस्तक्षेप करते हैं जब विनाश हो चुका होता है बाढ़ आने के बाद, ढलान टूटने के बाद, जल अस्थिरता बढ़ने के बाद। प्रस्तावित ढाँचा एक अलग संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है: “अपरिवर्तनीय क्षति संभव होने से पहले ही संरक्षण लागू होना चाहिए।”

यह अधिनियम भारत की रणनीतिक, जलवैज्ञानिक, पारिस्थितिक और सभ्यतागत संरचनाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, जो देश की संप्रभुता, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

भारत की पारिस्थितिक आधारभूत संरचना

इस ढाँचे का मूल दर्शन सरल लेकिन परिवर्तनकारी है — पर्वत केवल पर्यावरणीय संसाधन नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय अस्तित्व की आधारभूत संरचना हैं। यह ढाँचा जल-निरंतरता, पारिस्थितिक निरंतरता, विकासात्मक निरंतरता, क्षेत्रीय अखंडता और संवैधानिक निरंतरता को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानता है। यह स्वीकार करता है कि पर्वत नदियों, भूजल, कृषि, पेयजल, आपदा-प्रतिरोधक क्षमता और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के जीवन की रक्षा करते हैं।

भारत पहले से चेतावनी देख रहा है

हिमालयी क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़, पहाड़ों का धंसना, सूखते झरने, ग्लेशियरों का पिघलना, अनियमित वर्षा और लगातार भूस्खलन अब असामान्य घटनाएँ नहीं रहीं। वे संरचनात्मक अस्थिरता के संकेत बन चुके हैं। फिर भी, अधिकांश पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ नुकसान होने के बाद ही सक्रिय होती हैं। विनाश के बाद पुनर्निर्माण होता है, विस्थापन के बाद मुआवज़ा दिया जाता है और आपदा के बाद सुधार शुरू होते हैं।

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पूर्व-संवैधानिक संरक्षण क्यों आवश्यक है

प्रस्तावित ढाँचा हस्तक्षेप की संवैधानिक सीमा को बदलने का प्रयास करता है। यह मानता है कि अनियंत्रित कानूनी गतिविधियाँ ऐसी अपूरणीय क्षति उत्पन्न कर सकती हैं, जिसे बाद में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था संभाल नहीं पाएगी। यह ढाँचा दीर्घकालिक कानूनी स्थिरता और विकास की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पहले से संवैधानिक निर्धारण का समर्थन करता है।

संवैधानिक सीमाओं के भीतर विकास

यह ढाँचा विकास विरोधी नहीं है। यह सामान्य विकास, सड़कें, अस्पताल, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, संचार और सीमावर्ती आधारभूत संरचनाओं को रोकने का उद्देश्य नहीं रखता। पहाड़ी समुदायों को भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इसलिए यह ढाँचा विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

मूल प्रश्न यह नहीं है कि “विकास बनाम संरक्षण” क्या होना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि क्या ऐसी गतिविधियों को केवल प्रशासनिक विषय माना जा सकता है, जो अपूरणीय संवैधानिक क्षति उत्पन्न कर सकती हैं।

कानूनी जोखिम” का अर्थ

इस प्रस्तावित ढाँचे का केंद्र संवैधानिक अनिवार्यता का सिद्धांत है। इसके अनुसार, प्रत्येक पर्वत प्रणाली को तब तक संवैधानिक रूप से संरक्षित माना जाएगा, जब तक उसे विधिक रूप से “त्याज्य” घोषित न किया जाए। यह संरक्षण के पक्ष में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक धारणा स्थापित करता है। यह ढाँचा “कानूनी जोखिम” को व्यापक रूप से परिभाषित करता है अर्थात वे कानूनी, प्रशासनिक या नियामक स्थितियाँ, जिनसे संरक्षित पर्वतीय तंत्र को नुकसान पहुँचना संभव हो जाए।

प्रशासनिक अनुमति पर्याप्त नहीं

प्रस्तावित कानून के अनुसार, कोई भी सरकारी संस्था, प्रशासनिक निकाय या कानूनी प्राधिकरण तब तक किसी पर्वतीय तंत्र को प्रभावित करने वाली अनुमति नहीं दे सकेगा, जब तक संवैधानिक स्तर पर उसकी अनुमति निर्धारित न हो जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि पारिस्थितिक संकट अक्सर अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे-छोटे प्रशासनिक निर्णयों, अनुमतियों और छूटों के माध्यम से धीरे-धीरे बढ़ता है।

सार्वजनिक ट्रस्ट और पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी

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यह ढाँचा “पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन” और “अंतर-पीढ़ी समानता” के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधन जनता और भविष्य की पीढ़ियों की धरोहर हैं, जिन्हें केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। यह ढाँचा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 48A से भी प्रेरणा लेता है, जो जीवन की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हैं।

राज्यों और पीढ़ियों के बीच निरंतरता

नदियाँ एक राज्य से निकलकर कई राज्यों को जीवन देती हैं। इसलिए किसी एक क्षेत्र में पर्वतीय अस्थिरता पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। यह ढाँचा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि जल-निरंतरता और पारिस्थितिक संतुलन सुरक्षित रह सके।

जब तक अपूरणीय क्षति सामान्य न बन जाए

यह अधिनियम सामान्य प्रशासनिक कार्यों का “संवैधानिकीकरण” नहीं करता, बल्कि केवल उन गतिविधियों पर लागू होता है जो गंभीर और स्थायी पारिस्थितिक क्षति उत्पन्न कर सकती हैं। साथ ही, यह किसी भी नागरिक, समुदाय, राज्य सरकार या संस्था को ऐसे निर्णयों को अदालत में चुनौती देने का अधिकार देता है, जो पर्वतीय तंत्र को अवैध जोखिम में डालते हों।

भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है

आज हिमालय भारी दबाव में है। अरावली सिकुड़ रही है। झरने सूख रहे हैं। भूजल पुनर्भरण क्षेत्र कमजोर हो रहे हैं। नदियाँ अस्थिर हो रही हैं। गर्मी और जलवायु संकट बढ़ रहा है। फिर भी हमारी व्यवस्थाएँ इन संकटों को अलग-अलग पर्यावरणीय घटनाएँ मानती हैं, जबकि वे वास्तव में हमारी पारिस्थितिक निरंतरता के टूटने के संकेत हैं।

“भारतीय पर्वत निरंतरता एवं सुरक्षा अधिनियम, 2026” हमारे नीति-निर्माताओं को एक नया दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करता है। भारत के पर्वत विकास में बाधा नहीं हैं वे विकास की मूल शर्त हैं।

  • जब नदियाँ असफल होती हैं, तो अर्थव्यवस्था भी असफल होती है।
  • जब पहाड़ टूटते हैं, तो आधारभूत संरचनाएँ टूटती हैं।
  • जब भूजल कमजोर होता है, तो कृषि कमजोर होती है।
  • जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं, तो राष्ट्रीय स्थिरता भी संकट में पड़ जाती है।

अब समय आ गया है कि पर्वतों को शासन के हाशिये पर नहीं, बल्कि भारत की निरंतरता, सुरक्षा और भविष्य के संवैधानिक केंद्र में रखा जाए।

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